नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से पुराने वाहनों को राहत वाला आदेश वापस लेने की गुजारिश की है। CAQM ने जहरीली हवा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया है। CAQM ने SC से 12 अगस्त को दिए गए अपने निर्देश की समीक्षा करने को कहा है, जिसके तहत दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने वालों के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई न करने का आदेश दिया गया था। अगस्त में कोर्ट ने प्रभावी रूप से अपने अक्टूबर 2018 के आदेश पर रोक लगा दी थी। 2018 का यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 2014 के फैसले को सही ठहराता था, जिसका उद्देश्य इस जहरीली हवा से निपटने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना था। सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, CAQM ने BS-III मानक और उससे नीच...
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