पुराने भार पर नई दर से जमानत की व्यवस्था में बदलाव के लिए याचिका
लखनऊ, अक्टूबर 7 -- प्रदेश के 47 लाख उपभोक्ताओं से पुराने कनेक्शन पर नई दर से जमानत राशि लेने की व्यवस्था को नियामक आयोग में चुनौती दी गई है। उपभोक्ता परिषद ने बुधवार को जनहित प्रस्ताव दाखिल करके इसे बदलने की मांग की है। यह भी पढ़ें- बिजली भार बढ़ाया और अब नई दर से वसूल रहे जमानत राशिउपभोक्ताओं का बिजली भार राज्य में 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार जुलाई में बढ़ा दिया गया था। इसके बाद बिजली कंपनियों ने वर्षों पुराने कनेक्शन के लिए जमा की गई जमानत राशि को नजरअंदाज करके न केवल अतिरिक्त बढ़े बिजली भार पर बल्कि पूरे भार पर नई दर से जमानत राशि लगाकर उपभोक्ताओं से इसकी वसूली की है। मंगलवार को दायर की गई याचिका में इसे न्याय संगत नहीं बताया गया है।अवधेश कुमार की टिप्पणी उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत आपूर्ति संहिता म...
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