रुद्रपुर, दिसम्बर 8 -- रुद्रपुर संवाददाता। विधायक शिव अरोरा ने सोमवार को डीएम नितिन भदौरिया से मुलाकात की। वार्ता के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने बिजली कनेक्शन के लिए मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता में आंशिक संशोधन कर आदेश जारी कर दिया है। संशोधित आदेश जारी होने से अब नजूल-दानपात्र भूमि पर पुराने बसे परिवार मानचित्र स्वीकृति के बिना बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि अब 28 नवंबर 2025 के बाद नये विद्युत कनेक्शन के लिए मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य रहेगी। वहीं डीएम ने 2023 में इस संबंध में किए गए आदेश की समीक्षा के साथ आख्या मांगी है। तब तक पूर्व में किए गए डीएम के आदेश यथावत रहेंगे लेकिन प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में ऊर्जा निगम को दिए गए आदेश को संशोधित किया गया है। सोमवार को विधायक शिव अरोरा ने डीएम कार्यालय जाकर मुलाकात की। इससे पहल...