नई दिल्ली, मार्च 26 -- ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी पहली कार को पसंद करते वक्त उसका कलर सबसे पहले पसंद करते हैं। हालांकि, नई कार का नया कलर समय के साथ पुराना और बोरिंग हो जाता है। ऐसे में यदि आपके पास भी सालों से कोई कार है और आप उसे देखते-देखते बोर हो गए हैं। यानी उसकी कलर अब आपको पसंद नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में कार ओनर उसे बेचकर नई कार प्लान कर लेता है। हालांकि, वो चाहे तो उसी कार के कलर को चेंज करा सकते हैं। कार का कलर बदलने का लीगल तरीका होता है। जिससे आप फ्यूचर में कभी कार का कलर बदलने के चलते चालान का शिकार नहीं बनेंगे। साथ ही, आपकी कार को लेकर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। बस इसके लिए आपको कुछ लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा। RTO से अनिवार्य अप्रूवल प्राप्त करेंआप अपने स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाएं और फॉर्म NA...