पुरानी करतूतों के पुलिंदों पर मेरा मुंह मत खुलवाइए, अभिषेक बनर्जी पर क्यों तमतमाए मीलॉर्ड?
कोलकाता, मई 21 -- कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज (गुरुवार, 21 मई को) तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और महासचिव अभिषेक बनर्जी को पिछले महीने एक जनसभा में दिए गए उनके बयानों को लेकर दर्ज प्राथमिकी में 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से छूट देते हुए संरक्षण प्रदान किया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी सांसद के लिए इस तरह के अनुचित बयान देना सही है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने TMC महासचिव बनर्जी को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी द्वारा भेजे गए नोटिसों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें न्यायालय की अनुमति के बिना विदेश यात्रा न करने का भी निर्देश दिया है। डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उस प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.