हमीरपुर, मार्च 24 -- हमीरपुर, संवाददाता। सुमेरपुर थाने में पंद्रह वर्ष पूर्व चार के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार को गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने गैंग लीडर सहित चार को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुमेरपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार हमराह के साथ 10 नवंबर 2011 को गश्त पर निकले थे। इस दौरान पत्योरा व पचखुरा के ग्रामीणों ने बताया कि लाला सिंह उर्फ अरविंद सिंह निवासी पत्योरा गैंग बनाकर अपने साथियों वीर सिंह निवासी पत्योरा, अमर सिंह निवासी पचखुरा व हुकुम सिंह निवासी रूरीपारा थाना ललपुरा के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। इनके खिलाफ सुमेरपुर व ललपुरा थाने में कई आपराधिक मुकदमें दर्ज पाए गए। जिसके बाद चारों के खिलाफ ...