अंबेडकर नगर, फरवरी 25 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। पुत्र की हत्या के आरोपी पिता की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रोदय कुमार ने खारिज कर दी। मामला पांच माह पूर्व जैतपुर थाना क्षेत्र का है। चौदहप्रास गांव के प्रधानपति राहुल ने थाने में दर्ज कराए गए मुकदमें में कहा कि गांव के पवन गौड़ पुत्र सिधारी गौड़ दोनों पिता-पुत्र शराब पीते थे और लड़ाई-झगड़ा करते थे। 21 अगस्त 2025 को पवन गौड़ की उनके पिता सिधारी गौड़ ने लड़ाई-झगड़ा कर हत्या कर दी। सत्र न्यायालय में आरोपी सिधारी पुत्र रामदेव द्वारा सत्र न्यायालय में दिए गए जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव ने विरोध किया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में दलीलें दी। दोनों पक्षों की ओर से दिए गए दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने हत्या के आरोपी सिधारी की जमानत अर्जी ख...
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