बेगुसराय, अप्रैल 29 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत के कोर्ट में न्यायाधीश ने बुधवार को हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सुधीर कुमार को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। इसके अलावा 15 हजार रुपये अर्थदंड भी। दंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास अलग से। वह तेघड़ा थाना के पिढौली वार्ड तीन निवासी राम लखन का पुत्र है। लोक अभियोजक संतोष कुमार ने बताया कि मृतक आलोक कुमार की पत्नी आभा देवी ने नौ जून 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनका ससुर सुधीर कुमार जमीन बेचकर शराब पीने लगा था। इस पर आलोक उर्फ सचिन विरोध करता था। इसी बात से रंजिश होकर सुधीर कुमार ने आलोक कुमार को उस समय गला रेतकर हत्या कर दी जब वह भुंजा खा रहा था। इसमें नौ लोगों को गवाही करायी गयी थी।

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