बरेली, फरवरी 25 -- क्योलड़िया थानाक्षेत्र के गांव मैंथी नवदिया कुंवरसेन मर्डर में विशेष जज तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी भूपराम उसके बेटे उमेश और पवन को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने तीनों पर डेढ़ लाख का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना की पूरी राशि मृतक की पत्नी को देने के भी आदेश दिये हैं। शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल और मनोज बाजपेई ने बताया कि थाना क्योलड़िया में मैथी नगला गांव की मंजूरानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि करीब सात-आठ माह पूर्व गांव में अफवाह उड़ी थी कि आरोपी भूपराम के अपनी पुत्रवधु से अवैध संबंध हैं। भूपराम को शक था कि यह अफवाह उसके देवर रामेश्वर ने फैलाई है। इसी बात पर भूपराम ने अपने बेटों की मदद से गांव में रामेश्वर का मुंह काला करके घुमाया था। 19 जून 2020 की श...
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