मैनपुरी, दिसम्बर 11 -- अपनी पुत्री की गला घोंटकर हत्या करने वाले दंपति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में मृतका के तीन भाई भी आरोपी बनाए गए थे। जिन्हें साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। ऑनर किलिंग में ये हत्या की गई थी। मृतका प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी लेकिन परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। भोगांव कोतवाली क्षेत्र के हविलिया निवासी चौकीदार मनोज कुमार पुत्र लालमन कठेरिया ने तहरीर देकर गांव के ही आरोपियों पर युवती की गला दबाकर हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। 19 जनवरी को युवती की हत्या हुई और पुलिस ने 20 जनवरी को अशोक यादव पुत्र कायम सिंह निवासी मौजेपुर, रामदेवी पत्नी अशोक यादव, अवनीश यादव, अनुज, अमित पुत्रगण अशोक यादव के खिलाफ हत्या का मु...
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