बहराइच, मार्च 18 -- बहराइच, संवाददाता।न्यायालय प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वितीय ने सवा पांच वर्ष पूर्व हुए पुत्तीलाल हत्याकांड में दोषसिद्ध अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर 40 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कैसरगंज थाने के मंझारा तौकली के गंधूनाला में 17 सितम्बर 2020 को शाम पांच बजे खेत में मवेशियों को चारा काटने गए पुत्तीलाल पर गांव के ही रामजस यादव पुत्र बेंचई ने कुदाल से प्रहार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में कैसरगंज थाने में 18 सितम्बर 2020 को रामजस यादव को नामजद कर हत्या की धारा में केस दर्ज किया गया था। एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि विवेचक ने सात नवम्बर 2020 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपराध तय कि...
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