नई दिल्ली, जून 22 -- पुणे पुलिस ने पोर्शे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को मिली जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया। पुलिस ने आरोप लगाया है कि अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। पुलिस की ओर से यह कदम उस वीडियो के सामने आने के कुछ हफ्तों बाद उठाया गया है, जिसमें कथित तौर पर अग्रवाल को अपने परिवार के साथ जमानत का जश्न मनाते दिखाया गया और इससे सोशल मीडिया पर लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। इस वीडियो में अग्रवाल को अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक स्थानीय रेस्तरां में नाचते देखा गया, जबकि पीछे संगीत बज रहा है। याचिका पर विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे के माध्यम से शिवाजीनगर सेशन कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।

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