पुजारी हत्या कांड में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
रुडकी, जुलाई 14 -- लक्सर,संवाददाता। भोगपुर के बालाजी शिव मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि 12 अप्रैल 2026 को भोगपुर निवासी संजय कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपने दिवंगत भाई श्रवण कुमार की समाधि बालाजी शिव मंदिर के पास बनवाई थी। पिछले करीब चार माह से राजवीर , निवासी गोधना, थाना पुरकाजी मंदिर में पुजारी के रूप में रहकर पूजा-अर्चना कर रहा था।
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