नई दिल्ली, दिसम्बर 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के एक गांव में पंचायत भवन ध्वस्त करने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले में टिप्पणी की कि जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए फिरसा चुर्राह गांव में पंचायत भवन ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर आदेश दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि भवन से गांव का रास्ता बाधित हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हाईकोर्ट के 4 मार्च, 2024 के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि आखिरकार यह सरकारी धन है जिसका उपयोग पंचायत भवन के निर्माण के लिए किया गया था, वह भी ग्राम सभा की जमीन पर। जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ...
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