बरेली, जुलाई 28 -- बरेली, विधि संवाददाता। नाबालिग को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष जज पाक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने पीलीभीत के दोषी पवन राणा को सश्रम बीस साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 14 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश विशेष कोर्ट ने दिया है।विशेष लोक अभियोजक आलोक प्रधान और कुलदीप श्रोतिय ने बताया कि थाना सुभाषनगर में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी को 19 सितंबर 2019 को पीलीभीत के सुनगढ़ी थानाक्षेत्र के मोहल्ला गौहनिया चौराहे निवासी पवन राणा बहलाकर ले गया। बरामद किशोरी ने पवन राणा पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। सुभाषनगर पुलिस ने पीलीभीत के पवन राणा को पाक्सो एक्ट में जेल भेजा था। इस मामले की स...