मऊ, फरवरी 28 -- मऊ। जिला कृषि रक्षा अधिकारी सोमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपंजीकृत पीला फास्फोरस 3% पेस्ट की बिक्री किसी भी दशा में न करें। यदि निरीक्षण के समय कीटनाशी प्रतिष्ठानों पर पीला फास्फोरस 3% पेस्ट स्टॉक में पाया जाता है अथवा अवैध रूप से बिक्री की जाती है तो कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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