पीरपैंती थर्मल की जमीन के निबंधन पर नहीं लगेगा शुल्क
भागलपुर, मई 13 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) ने पीरपैंती में थर्मल पावर परियोजना के अधिष्ठापन के लिए अधिग्रहीत 1020.60 एकड़ भूमि 33 वर्षों के लिए लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य निबंधन शुल्क की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है। यह आदेश तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा। निबंधन के सचिव ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी किया है। अधिसूचना की कॉपी भागलपुर और कहलगांव के अवर निबंधक कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। यह भी पढ़ें- न्यूक्लियर पावर प्लांट क्षेत्रीय लोगों के लिये वरदान या अभिशाप : दुष्प्रभाव को लेकर चिंता यह भी पढ़ें- न्यूक्लियर पावर प्लांट क्षेत्रीय लोगों के लिये वरदान या अभिश...
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