रांची, अक्टूबर 1 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने तीन साल पुराने दुष्कर्म मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी सिद्धार्थ गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता पूर्व के बयान से मुकर गई, जिसका लाभ आरोपी को मिला। पीड़िता ने महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि गिरिडीह के रहने वाले सिद्धार्थ गुप्ता के साथ उनकी पुरानी जान-पहचान थी। आरोप था कि 9 फरवरी 2023 को शादी की बात करने के बहाने आरोपी उन्हें पर्ल होटल ले गया, जहां उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया और बाद में शादी से मुकरते हुए अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी गई।

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