निखिल पाठक, अप्रैल 11 -- तीस हजारी अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के मामले में मुंह बोले भाई मोहसिन खान को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जिस घर में मासूम को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वही विश्वासघात का स्थान बन गया। अदालत ने कहा कि भले ही पीड़िता और उसकी मां सुनवाई के दौरान अपने बयानों से मुकर गईं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य सच उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं।इन धाराओं में सुनाई सजा अदालत ने दोषी को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह व बीएनस की धारा 64(2), 65(1) के तहत सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को 14.50 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।ढाई महीने की गर्भवती थी पीड़िता यह मामला निहाल व...