प्रतापगढ़ - कुंडा, जनवरी 8 -- पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत की न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने अश्लील हरकत के आरोपित पीड़िता के सगे मौसा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेशचंद्र त्रिपाठी ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि पीड़िता के अनुसार आरोपी उसके सगे मौसा उसी के घर में बीते 12 दिसंबर को अश्लील हरकत कर की थी। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
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