पीड़िता, सूचक और आईओ की गवाही नहीं, अपहरण केस में बरी
रांची, जुलाई 3 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार संख्या-2 की अदालत ने अपहरण के एक मामले में करीब दो वर्ष से जेल में बंद जगदीश साहू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरोपी पर नौ वर्षीय बच्ची के अपहरण का आरोप था। वह 18 मई 2024 से न्यायिक हिरासत में था। मामले को लेकर सुखदेवनगर (पंडरा ओपी) थाना कांड संख्या-259/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, सूचक (पिता) और अनुसंधानकर्ता जैसे महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया और न ही अन्य जरूरी साक्ष्य उपलब्ध कराया। ऐसे में आरोपी की संलिप्तता साबित नहीं हो सकी। सुनवाई के दौरान केवल दो गवाहों को पेश किया गया। बच्ची की मां ने जिरह में स्वीकार किया कि उसकी बेटी सकुशल मिल गई थी और वह रास्ता भटक गई थी।
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