नई दिल्ली, जनवरी 2 -- नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राजधानी की सड़कों पर लगाए जाने वाले रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइन बोर्डों के लिए मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य एकरूपता और बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करना है। नए निर्देशों के अनुसार, साइन बोर्ड डिजिटल प्रिंटेड और माइक्रो-प्रिज्मेटिक रेट्रो-रिफ्लेक्टिव शीट से बने होंगे। सभी नए बोर्डों पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है, जिसमें निर्माता का नाम, निर्माण तिथि, शीटिंग कोड और वारंटी से जुड़ी जानकारी होगी। इसके तहत ठेकेदारों को बोर्ड 10 वर्ष की गारंटी अवधि के साथ लगाने होंगे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.