उरई, फरवरी 6 -- उरई। उरई स्थित सिविल अदालत ने लोक निर्माण विभाग के पूर्व अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश के खिलाफ 92,780 रुपये की वसूली का आदेश दिया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रत्यूष प्रकाश ने यह फैसला वाद संख्या 212/2014 में एकपक्षीय रूप से सुनाया। राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-3, उरई ने पूर्व अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश पर सरकारी धन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए वसूली का दावा किया था। आरोप के अनुसार पूर्व अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश ने 1 अप्रैल 2006 से 31 जुलाई 2010 तक पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-3, उरई में अधिशासी अभियंता रहते हुए हमीरपुर-कालपी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया था। यह कार्य सीआरएफ योजना के तहत किलोमीटर 31 से 51.900 तक हुआ था। कार्य की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिलने पर शासन स्तर से टी...
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