आगरा, जनवरी 23 -- पीडब्ल्यूडी कर्मी की अंगोछे से गला घोंटकर हत्या के मामले में पुलिस ने विवेचना में हद दर्जे की लापरवाही बरती। अदालत ने आरोपित पुत्र श्रीओम निवासी थाना बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद समेत चार को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता केएम माहेश्वरी ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी ने थाना फतेहाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पीडब्ल्यूडी में कार्यरत उसके पिता रामप्रकाश 22 नवंबर 2023 की शाम रिश्तेदारी के चाचा निवासी फतेहाबाद के पुत्र की शादी में शामिल होने गए थे। 23 नवंबर 2023 की सुबह एक व्यक्ति ने वादी के मोबाइल पर फोन कर सूचना दी कि उसके पिता रामप्रकाश की हत्या कर दी है। उसके पिता की लाश ट्यूबवेल के पास मिली थी। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। वादी ने पुन: 25 नवंबर ...