फतेहपुर, मार्च 31 -- फतेहपुर। रंजिश में युवक की पीट पीट कर हत्या किए जाने के एक मामले में मंगलवार को जिला जज सुधीर कुमार षष्ठम की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोष सिद्ध को उम्रकैद की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की आधी रकम पीड़ित परिवार को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पांच नामजद आरोपियों को बरी कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता शिव किशोर ने बताया कि खखरेरू थाने के तारापुर मजरे सूदनपुर निवासी राजेश कुमार की गांव के छेदीलाल से रंजिश चलती थी। 27 जून 2020 को राजेश का भाई दुर्गेश कुमार दरवाजे पर मिट्टी डाल रहा था, तभी छेदीलाल, माताबदल, सुरेन्द्र, मोहित, सुभाष व कल्लू एक राय होकर उस पर लाठी डंडों से हमला बोलते हुए पीट-पीट कर मौके पर मार डाला। राजेश ने सभी के खिलाफ नामजद हत्या का मु...