रांची, जून 11 -- रांची। चोर-चोर के शोर के बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या मामले में छह आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-17 संजीव झा की अदालत ने रोहित गोप, सुमेश गोप, सूरज गोप, अमित गोप, अरुण कच्छप और रूपेश गोप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला धुर्वा (हटिया) थाना कांड संख्या 82/2026 से जुड़ा है। राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि सभी आरोपी सूचक के पति की हत्या में शामिल थे।

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