रांची, अप्रैल 30 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (पीजीटी) नियुक्ति में दोहरी डिग्री से संबंधित मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। यह मामला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड (पीजीटी) शिक्षकों की नियुक्ति (बैकलॉग वैकेंसी) एवं नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है। नियुक्ति के दौरान दस्तावेज सत्यापन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से यह आपत्ति उठाई गई थी कि कुछ अभ्यर्थियों ने समानांतर सत्र में दो डिग्रियां प्राप्त की हैं, जिसके आधार पर उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया गया था। इस निर्णय से प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम, च...