रांची, दिसम्बर 4 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-वन की अदालत ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सदस्य कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान जी को जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने मामले की गंभीरता तथा बरामद हथियारों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी मामले में 27 मार्च 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मांडर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के 5-6 उग्रवादी हथियारों के साथ हातमा जंगल में घूम रहे हैं। इसके बाद 7 मई 2023 की रात करीब 9 बजे पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही सभी उग्रवादी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर पीएलएफआई के एरिया कमांडर राजेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार राजेंद्र यादव के पास से एक बड़ा हथियार, गोला-बारूद और मोबाइल बरामद किया गया था। वहीं, कृष्णा यादव सह...
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