रांची, अप्रैल 17 -- रांची। गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी पीएलएफआई उग्रवादी कृष्णा यादव को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला लातेहार जिले के हरहु बसरिया गांव का है, जहां 18 जुलाई 2024 को निर्माणाधीन पुल स्थल पर भूपेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार, घटना के समय मृतक पुल निर्माण कार्य में लगे थे, तभी हथियारबंद उग्रवादी जंगल से निकलकर आए और उन पर फायरिंग कर दी। इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पीएलएफआई से जुड़े लोगों पर आरोप लगाया गया था। यह भी पढ़ें- सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपों की गंभीरता और केस की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। य...