भदोही, मई 21 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भदोही ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े एक मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस, भदोही के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी करते हुए जिलाधिकारी को आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है। आयोग ने संबंधित धनराशि की भू-राजस्व की तरह वसूली कर 17 जून तक जमा कराने को कहा है। आयोग के रीडर स्वतंत्र कुमार रावत ने बताया कि सुरियावां ब्लाक क्षेत्र के अमियां निवासी नरेंद्र सिंह ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी का आरोप था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनके खाते से बीमा प्रीमियम काट लिया गया था, लेकिन सूखा पड़ने से धान की फसल नष्ट होने के बाद भी बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया। यह भी पढ़ें- फसलो...