दरभंगा, फरवरी 13 -- पटना/सिंहवाड़ा, हिटी। पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शख्स को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा के एकल पीठ ने मो. रिजवी की याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत दी। अभियोजन के अनुसार पीएम व उनकी दिवंगत माता के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसे सह-अभियुक्तों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। न्यायालय ने 10 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया। मो. रिजवी के वकील रेयाज अहमद डेजी ने कहा कि शुक्रवार को उसकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

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