मेरठ, अक्टूबर 16 -- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में दर्ज एफआईआर में मेरठ के जावेद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने दिया है। गत 11 जून से जेल में बंद जावेद के खिलाफ मेरठ के जानी थाने में एफआईआर दर्ज है। इस मामले में जावेद पर आरोप है कि उसने वाट्सएप पर ऐसा वीडियो पोस्ट किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पाकिस्तानी समकक्ष से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं ताकि दोनों देशों की जनता पांच साल तक चुप रहे। इस वीडियो में जो ऑडियो है उसके अनुसार दोनों नेता आपस में बात कर रहे थे कि जनता उनसे खुश नहीं है और उन्हें उनके पदों से हटाना चाहती है। पीठ ने पाया कि अपलोड वीडियो प्रथमदृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, ए...
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