पटना, जनवरी 7 -- पटना हाईकोर्ट ने पीएमसीएच में इलाज के दौरान तीन वर्षीय बच्ची की मौत पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह तथा न्यायमूर्ति राजेश वर्मा की खंडपीठ ने विनय भूषण प्रसाद की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता बसंत चौधरी ने पीएमसीएच की कार्यप्रणाली और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट को बताया कि बच्ची तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर और नर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। मरीज के परिजन लगातार इलाज करने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया। नतीजन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्ची की मौत हो गई। मामले पर 2 फरवरी को सुनवाई होगी।
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