नई दिल्ली, जुलाई 10 -- नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई स्कीम 2026 लागू की है। इस नई योजना में कर्मचारियों के मौजूदा फायदे बरकरार रखे गए हैं, लेकिन पीएफ निकासी, दावा की प्रक्रिया, नॉमिनेशन और जवाबदेही से जुड़े कई आठ नियमों में बदलाव किया है। इनके मकसद प्रक्रिया को आसान, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाना है। 1. ईपीएफ अंशदान के नियम यथावत रखे गए यह भी पढ़ें- EPFO 2.01 हुआ लाइव: PF निकालना होगा पहले से आसान, मिनटों में होंगे PF क्लेम, बैलेंस चेक, KYC जैसे सब कामईपीएफ अंशदान के नियम कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन का 12 फीसदी ही रहेगा। नियोक्ता भी कर्मचारी के बराबर अंशदान जारी रखेगा। 15,000 तक के मासिक मूल वेतन पर ईपीएफ अंशदान अनिवार्य रहेगा। ईपीएफ में 1800 रुपये से अधिक का योगदान पहले की तरह स्वैच्छिक रहेगा। --वेतन सी...