नोएडा, अक्टूबर 17 -- नोएडा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को अपने उन सभी पात्र कर्मचारियों का पीएफ खाता खोलना अनिवार्य है, जो अब तक इससे वंचित थे। इस विशेष अभियान की समय-सीमा 31 अक्तूबर है। यदि कर्मचारी का अंशदान वेतन से नहीं काटा गया था, तो कर्मचारी हिस्से के योगदान को माफ कर दिया जाता है। इस तिथि तक पंजीकरण करने पर कंपनियों को दंडात्मक हर्जाने पर भारी छूट मिलती है। यदि किसी कंपनी को अंतिम तिथि के बाद बिना पंजीकृत कर्मचारियों के पकड़ा जाता है, तो उन पर 100 फीसदी तक का जुर्माना और ब्याज लगा सकता है। अभी एकमुश्त सिर्फ 100 रुपये जुर्माना लगेगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...