नोएडा, मई 19 -- नोएडा, सौम्य मिश्र। जिले के लगभग 8.50 लाख पीएफ खाताधारक जून-जुलाई से 13 के स्थान पर तीन अलग-अलग नियमों में 75 फीसदी तक पीएफ राशि निकाल सकेंगे। इनमें आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लंबे समय से इस पर काम कर रहा है। यह भी पढ़ें- पीएफ खाते की जानकारी व्हाट्सऐप पर 24 घंटे मिलेगी नए नियमों की जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफ खाते से पैसे निकालने के 13 अलग-अलग प्रावधानों को मिलाकर इसे तीन वर्गों में बांट दिया है। नए नियमों के मुताबिक ईपीएफओ के सदस्य अपने भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 फीसदी तक निकाल सकेंगे। रकम निकालने में 25 फीसदी न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होगा। यानी यदि व्यक्ति के पीएफ खाते में आठ लाख रु...