पीएफ अंशदान से जुड़े नियमों में बदलाव
नई दिल्ली, जुलाई 2 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत नई योजना को पूरे देश में लागू किया गया है। मोटे तौर पर नई सामाजिक सुरक्षा योजना में प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से लागू करने और जवाबदेही निर्धारित करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही, पीएफ अंशदान से जुड़े नियमों में कुछ आंशिक बदलाव किया है। 15 हजार के मूल वेतन से ऊपर का पीएफ अंशदान स्वैच्छिक किया गया है। यह भी पढ़ें- 6 दिन पहले ही आई है EPFO की नई स्कीम, करीब 7 करोड़ लोगों पर डालेगी असरनए प्रावधानों की जानकारी नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में तय प्रावधानों के हिसाब से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ) के अधिकारियों को भविष्य निधि निकासी, पेंशन और बीमा संबंधी दावों का 20 दि...
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