नई दिल्ली, मई 2 -- कोच्चि की एक विशेष अदालत ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़ी कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले की जांच एनआईए कर रहा है। एनआईए की विशेष अदालत के जज पी.के. मोहनदास ने 29 अप्रैल को पलक्कड़ के कोट्टानाडु निवासी शाहुल हमीद द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। हमीद 2022 की पीएफआई की कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़े मामले का 50वां आरोपी है। इनमें आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या भी शामिल है। हमीद को एनआईए की कोच्चि इकाई ने 11 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया था।

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