बक्सर, मार्च 16 -- पेज तीन के लिए ---- फैसला पिस्तौल व लोडेड मैगजीन में तीन कारतूस बरामद किए गए थे जांच के बाद अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी थी बक्सर, विधि संवाददाता। पिस्तौल के साथ पकड़े गए युवक को अदालत ने तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जुलाई 2019 की रात करीब 9:45 बजे मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष इजरी श्रीराम गांव में हुई गोलीबारी की घटना में आवश्यक कार्रवाई के बाद सशस्त्र बलों के साथ थाना लौट रहे थे। इसी दौरान कम्हरिया डेरा के पास एक युवक अपाचे मोटरसाइकिल के साथ संदिग्ध स्थिति में खड़ा दिखा। वह पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पकड़ लिया गया। तलाशी के क्रम में उसके पैंट से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और लोडेड मैगजीन में तीन कारतूस ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.