पिता -पुत्र की हत्या में सिपाही उसका भाई और पिता समेत चार दोषी करार
शामली, अगस्त 14 -- कैराना। पैसों की विवाद में मेरठ के कंकरखेडा निवासी पिता पुत्र को बंधक बनाकर यातनाऐं देने और गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) सुरेंद्र कुमार राय ने पुलिस के बर्खास्त सिपाही विक्रांत और उसके भाई अर्जुन तथा पिता वीरेंद्र और मोनू निवासी मखमूलपुर थाना कांधला को हत्या का दोषी करार दिया। सजा पर फैसला 17 अगस्त को सुनाया जाएगा। 6 अप्रैल 2022 को न्यू सैनिक विहार कॉलोनी, कंकरखेड़ा मेरठ निवासी सुरेश देवी ने थाना कांधला पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे भूपेंद्र ने कांधला के मखमूल पुर निवासी सिपाही विक्रांत से 2 लाख रुपये उधार लिए थे। यह भी पढ़ें- पवन हत्याकांड में चार दोषियों को सुनाई फांसी की सजा बाद में विक्रांत 5.8 लाख वापस मांग रहा था। एक दिन पहले 5 अप्रैल को मुजरिमों ने उसके बेटे भू...
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