पिता पुत्र को परिवीक्षा अवधि पर रिहा करने के आदेश
फर्रुखाबाद कन्नौज, जून 1 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने भरखा गांव के पिता पुत्र को एक-एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। घटना राजेपुर थाना क्षेत्र की है। यह भी पढ़ें- पिता पुत्र को परिवीक्षा अवधि पर रिहा करने के आदेशघटना का विवरण भरखा गांव की अनुसूचित जाति की मालती ने न्यायालय में कथन किया कि 8 दिसंबर 2013 को उसे लात घूंसों, डंडो और धारदार हथियार से मारा पीटा गया। जातिसूचक गालियां दी गयीं। समझौते का भी दबाव बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन के मुताबिक तथ्यों, परिस्थितियों में यह देखने के बाद कि दोष सिद्ध की ओर से वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट कर उसके शरीर पर साधारण प्रकृति की चोट पहुंचायी गयी है। जान से मारने की धमकी दिये जाने का अपरा...
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