नई दिल्ली, जुलाई 22 -- सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने 2021 में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक वॉन्टेड अपराधी और उसके नाबालिग बेटे की हत्या के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी। अदालत ने सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने समन भी जारी किए और पुलिसकर्मियों को 8 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील पुनीत दवे ने बताया कि 18 जुलाई के आदेश में जो बुधवार को सामने आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के.पी. शर्मा की अदालत ने मृतक हनीफ खान की पत्नी सोहानाबेन की याचिका को मंज़ूरी दे दी। सोहानाबेन ने सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले में एसआईटी की 'सी-समरी' रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की थी। 'सी-समरी रिपोर्ट' एक क्लोजर रिपोर्ट होती है जिसे पुलिस तब दाखिल करती है जब जांच...