पिता-पुत्र की हत्या में बर्खास्त सिपाही, उसके भाई समेत तीन को आजीवन कारावास, पिता को पांच साल की सजा
शामली, अगस्त 18 -- दो लाख रुपये के विवाद में मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी 45 वर्षीय भूपेंद्र सिंह और उनके बेटे 20 साल के अर्जुन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सोमवार को अदालत ने सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी) सुरेंद्र कुमार राय ने इस प्रकरण में यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही विक्रांत, उसके भाई अर्जुन और चचेरे भाई मोनू को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मुख्य दोषी विक्रांत के पिता वीरेंद्र को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में कुल 2.18 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह भी पढ़ें- देवर के साथ अवैध संबंधों के चलते पति का कत्ल करने वाली पत्नी समेत 4 को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजामामले का विवरण जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजय चौहान, सहायक जिला शासकीय अधिवक्त...
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