नई दिल्ली, मई 18 -- टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सासंद इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर अंतरिम राहत दी है। अदालत ने रशीद को उनके पिता के निधन के मद्देनजर दो जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की सख्ती अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत शोक के क्षणों में संवेदनशीलता भी जरूरी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि तिहाड़ जेल से श्रीनगर तक की पूरी यात्रा के दौरान रशीद के साथ सादे कपड़ों में कम से कम दो पुलिसकर्मी हर समय मौजूद रहेंगे। यह भी पढ़ें- पिता के अंतिम संस्कार के लिए इंजीनियर राशिद को जमानत कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रशीद को केवल अंतिम संस्कार और उससे जुड़े कार्यों में शामिल होने की अनुमति होगी। वह किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकेंगे। रशीद...