अलीगढ़, दिसम्बर 16 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इगलास क्षेत्र में 11 साल पहले संपत्ति व प्रेम प्रसंगों के लिए निर्मम तरीके से की गई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सोमवार को फैसला आ गया। पिता की हत्या में नौ साल के बेटे ने मां के खिलाफ गवाही दी, जिसे महत्वपूर्ण मानते हुए एडीजे प्रथम प्रतिभा सक्सेना की अदालत ने दोषी मां व उसके प्रेमी ममेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि मामले में बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव तालबपुर उर्फ कनकपुर निवासी सुरेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 28 दिसंबर 2014 की सुबह उनके छोटे भाई रविंद्र उर्फ रबली की पत्नी लतेश के मामा का बेटा संदीप निवासी मोहल्ला शिवपुरी, इगलास आया था। संदीप के कहने पर दोपहर करीब तीन...
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