पिता की हत्या में दोषी पुत्र को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना
अंबेडकर नगर, मई 4 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। अधेड़ पिता की गेड़ासे से गर्दन पर वार करके मौत के घाट उतारने के बहुचर्चित मामले में दोषी पुत्र को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राम विलास सिंह की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला चार वर्ष पूर्व कटका थाना क्षेत्र के दुल्हूपुर कला का है। दुल्हूपुर कला गांव में 21 अगस्त 2021 को दिन में डेढ़ बजे दिन में रामसुमेर की उस समय धारदार गेड़ासा से गर्दन काट कर हत्या कर दिया गया था जब वह खाना खाकर बरामदे में स्थित तख्ते पर सो रहे थे। कुलदीप पुत्र रामसुमेर ने थानाध्यक्ष को दिए गए नामजद तहरीर में कहा कि भाई राकेश कुमार पुत्र रामसुमेर जो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं और उनका इलाज भी लखनऊ में चल रहा है उन्होंने ही घटना को अंजाम दिया। गर्दन ...
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