पिता की हत्या के आरोप में पुत्र बरी, कमजोर गवाही से टूटा अभियोजन का केस
उरई, सितम्बर 15 -- उरई। संवाददाता कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ताहरपुरा में बीते वर्ष 2019 में पिता की हत्या के मामले में दो साल जेल में रहने के बाद पुत्र को अदालत ने बरी कर दिया। अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए साक्ष्यों के अभाव और कमजोर गवाही के आधार पर आरोपी हनुमंत सिंह को दोषमुक्त कर दिया।कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ताहरपुरा निवासी मालती ने वर्ष 2019 में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पति की उसके ही पुत्र हनुमंत सिंह ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद करने का भी दावा किया था। बाद में विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान वा...
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