नैनीताल, जून 5 -- नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने थाना भवाली क्षेत्र के नगारी गांव निवासी सचिन सदाशंकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ थाना भवाली में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज है। अभियोजन के अनुसार, 6 सितंबर 2025 को सचिन सदाशंकर ने अपने पिता राजकुमार सदाशंकर के सिर और चेहरे पर डंडे और लोहे के पट्टे से वार कर उनकी हत्या कर दी थी। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 7 सितंबर 2025 से जेल में निरुद्ध है। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी होने शेष हैं तथा आरोपी के रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका है। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी ...