नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन मिलने के मामले में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पिता को पेंशन मिलती थी और उनकी मौत के बाद बेटी का तलाक होता है तो वह फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होंगी। कोर्ट ने की त्रिपुरा स्टेट सिविल सर्विस रूल 2017 के नियम 8 के मुताबिक फैमिली पेंशन में उसी को हिस्सा मिल सकता है जो कि परिवार में शामिल हो। जस्टिस एस दद्दा पुरकायस्थ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कुछ परिस्थितियों में अविवाहित बेटियं, विधवा या फिर तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन का अधिकार दिया जाता है। हालांकि इस मामले में पति-पत्नी दोनों पहले से अलग रह रहे थे लेकिन तलाक पिता की मौत के बाद ही हुआ है। ऐसे में महिला को पेंशन का हक नहीं मिल सकता है। कोर्ट ने कहा कि नियम के मुताबिक इस तरह के मामलों में बेटी...