पिता की तेरहवीं में शामिल होने के लिए कोर्ट से मिली सात दिन की अंतरिम जमानत
गुड़गांव, सितम्बर 30 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। सेक्टर-10ए पुलिस थाने में दर्ज आपराधिक मामले में जेल में बंद आरोपी संजीत को अदालत ने अपने दिवंगत पिता की तेरहवीं और अन्य धार्मिक और पारिवारिक रस्मों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्षा जैन की अदालत ने आरोपी को सात दिनों की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। कैंसर से हुआ था पिता का निधन
पिता का निधन सोनीपत के गांव नाथूपुर निवासी आरोपी संजीत के पिता बिजेंद्र सिंह का 23 सितंबर 2026 को अंतिम चरण के कैंसर के कारण निधन हो गया था। आरोपी के वकील सौरभ कौशिक ने अदालत में याचिका दायर कर तर्क दिया कि पिता के आकस्मिक निधन के बाद बेटे होने के नाते संजीत का धार्मिक व सामाजिक रस्मों में शामिल होना बेहद जरूरी है। आगामी चार अक्तूबर 2026 को उनके पिता की तेरहवीं का कार्यक्रम तय किया गया है।
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